एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को दस साल की सजा़ एक लाख जुर्माना

जनपद पीलीभीत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुपालन में गठित जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना बीसलपुर के NDPS ACT के एक अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा। दिनांक 03-05-2016 को थाना बीसलपुर पर वादी उपनिरीक्षक देवेश कुमार थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत की फर्द के आधार पर थाना बीसलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 1143/2016 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम बुन्दन शाह पुत्र शहजादे शाह निवासी मोहल्ला ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। घटनाक्रम के अनुसार चीनी मिल तिराहा कस्बा व थाना बीसलपुर पर अभियुक्त बुन्दन शाह के कब्जे से 2 किलो अवैध चरस बरामद की गई। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर, आरोप पत्र संख्या 256/16 अंतर्गत धारा 8/20 NDPS एक्ट दिनांक 20-07-2016 को प्रेषित किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/ NDPS एक्ट पीलीभीत में सत्र परीक्षण संख्या 36/16 पर विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20-01-2020 को दोष सिद्ध अभियुक्त बुन्दन शाह पुत्र शहजादे शाह निवासी मोहल्ला ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।