बिना मास्क पहने अपने घरों से न निकले जिलाधिकारी

घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य-जिलाधिकारी। पीलीभीत /प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति संख्या 806/पांच-5-2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैंः- उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है। अतः एपिडेमिक एक्त 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में एतदद्वारा जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी ‘‘फेस कवर’’/मुंह नाक ढ़कने में प्रयुक्त होने वाल गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किये जाए। एन-95 मास्क प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लघंन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।