तीन दुकानदारों पर अधिक मूल्य पर राशन साम्रगी बेचने पर जिलाधिकारी ने की कार्यवाही

निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचने पर तीनों दुकानदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीलीभीत  जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश कुमार झा व अभिहित अधिकारी श्री शांशक त्रिपाठी की टीम द्वारा कलीनगर और माधौटांडा के किराना दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान  रामप्रकाश पुत्र हरीश चन्द्र सक्सेना के किराना स्टोर वार्ड संख्या-06 निकट शराब भट्टी नगर पंचायत कलीनगर में औचक निरीक्षण किया गया मौके पर उक्त दुकानदार द्वारा अरहर की दाल रू0 100.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से बिक्री करते हुये पाये गये। जबकि कोरोना संक्रमण के अन्तर्गत जारी लाॅक डाउन में सामान्यजन को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी  द्वारा दिनांक 30.03.2020 को अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है उसमें अरहर के दाल का मूल्य मूल्य रू0 90-95 प्रति0 कि0ग्रा0 निर्धारित किया गया है। स्पष्ट है कि दुकान द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से रू0 5ः00 अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को दाल बेची जा रही है। दुकानदार द्वारा की जा रही इस प्रकार की मुनाफाखोरी न सिर्फ जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना है बल्कि डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट का उल्लघंन है। मै0 गुप्ता किराना स्टोर द्वारा श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र गजेन्द्र पाल गुप्ता नि0 तहसील कलीनगर नगर पंचायत जनपद पीलीभीत का औचक निरीक्षण किया गया मौके पर उक्त दुकानदार द्वारा उडद की दाल रू0 90.00 प्रति0 कि0ग्रा0 की दर से बिक्री कराते हुये पाये गये। जबकि कोरोना संक्रमण के अन्तर्गत जारी लाॅक डाउन में सामान्यजन को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.03.2020 को अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है उसमें उडद की दाल का मूल्य रू0 80/-प्रति कि0ग्रा0 निर्धारित किया गया है। स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा की जा रही इस प्रकार की मुनाफाखोरी न सिर्फ जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना है बल्कि डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट का उल्लघंन है। श्री सोहन लाल पुत्र गंगाराम नि0 माधौटांडा तह0 कलीनगर जनपद पीलीभीत का औचक निरीक्षण किया गया मौके पर उक्त दुकानदार द्वारा उडद की दाल रू0 100.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से बिक्री करते हुये पाये गये। जबकि कोरोना संक्रमण के अन्तर्गत जारी लाॅक डाउन में सामान्यजन को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.03.2020 को अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है उसमें उडद की दाल का मूल्य रू0 80/-प्रति कि0ग्रा0 निर्धारित किया गया है। स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से रू0 20.00 अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को दाल बेची जा रही है। दुकानदार द्वारा की जा रही इस प्रकार की मुनाफाखोरी न सिर्फ जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना है बल्कि डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट का उल्लघंन है। अतः उपरोक्त तीनों किराना दुकानदारों के विरूद्ध पृथक-पृथक रूप से सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।