उर्वरक बिक्रेताओं के बिरूद्ध दर्ज कराई जाये एफआईआर, जिलाधिकारी

उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्व दर्ज कराई गई एफआईआर-जिलाधिकारी। पीलीभीत/जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा आज कृषि व सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उर्वरक सम्बन्धी समीक्षा के दौरान कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करते हुये आज 12 यूरिया विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्त करते हुये 07 प्राथमिक साधन सहकारी समिति के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा 12 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। जनपद में 19 उर्वरक विक्रेताओं द्वारा 20 किसानों के नाम से 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक बिक्री की गई यूरिया का सत्यापन तहसीलदार की अध्यक्षता में कृषि व सहकारिता विभाग की टीम द्वारा सत्यापन कराते हुये पोर्टल पर फीड कराया गया, उक्त सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिनका स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर उक्त कार्यवाही की गई है। प्राथमिक सहकारी समितियों में नांद साधन सहकारी समिति, जोगराजपुर साधन सहकारी समिति, जमुनिया सहकारी समिति, रम्पुरा फकीरे किसान साधन सहकारी समिति, भिकारीपुर साधन सहकारी समिति, अमरिया किसान सेवा सहकारी समिति, करगैना साधन सहकारी समिति के सचिवों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की कोई अनिमियिता बर्दाशत नही की जायेगी और जिला प्रशासन कालाबाजारी व मुनाफाखोरी रोकने हेतु कठोर कार्यवाही की जायेगी।